spot_img

Kolkata: एसएससी नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस गांगुली के सभी आदेशों पर रोक लगाने की मांग

कोलकाता:(Kolkata) एसएससी भर्ती मामले में बर्खास्त किए अवैध नियुक्त लोगों की ओर से जज के रूप में अभिजीत गांगुली (Abhijit Ganguly) के सभी आदेशों को खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस गांगुली ने ग्रुप-सी, ग्रुप-डी, IX-X और XI-XII भर्ती मामलों में कई आदेश दिए। वकील कल्याण बनर्जी इन सभी मामलों में पहले सुनाए गए फैसले पर रोक लगाने की मांग पर पक्ष रखने वाले हैं।

कल्याण के करीबी सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत के आदेश के कारण अपनी नौकरी गंवाने वालों में से कुछ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की है। उनके लिए अधिवक्ता के तौर पर कल्याण बनर्जी सवाल करेंगे। वह स्वयं उनके लिये मध्यस्थता करेंगे।

सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को दाखिल की गई इस अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी। एक तरफ जस्टिस गांगुली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो दूसरी तरफ इस मामले में कोर्ट की सुनवाई होगी।

अर्जी में कहा गया है कि अभिजीत ने जज के पद से भी निष्पक्ष होकर न्याय नहीं किया। उनके आदेशों में एक राजनीतिक मकसद शामिल था। इसके अलावा, ”मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अभिजीत गांगुली द्वारा दिए गए आदेश स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए, उन आदेशों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।”

न्यायमूर्ति देवांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ में अपील दायर की गई है।

Explore our articles