काठमांडू : (Kathmandu) पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने (former Deputy Prime Minister and Chairman of the Rastriya Swatantra Party, Rabi Lamichhane) के खिलाफ पासपोर्ट दुरुपयोग से संबंधित मामले की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई।
युवराज पौडेल (Yuvraj Poudel) की ओर से दो वर्ष पहले दायर रिट याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जिसमें उन्होंने रवि लामिछाने के खिलाफ पासपोर्ट अपराध के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। पौडेल ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के उस निर्णय को कानून के विपरीत बताया था, जिसमें लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला लिया गया था। इससे पहले पुलिस और सरकारी वकील कार्यालय भी पासपोर्ट प्रकरण में लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का फैसला कर चुके थे।
रिट याचिका में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक रहते हुए स्वयं को नेपाली नागरिक बताना और पासपोर्ट आवेदन पत्र भरकर नेपाली पासपोर्ट प्राप्त करना पासपोर्ट अधिनियम, 2024 की धारा 5(ख) के विरुद्ध एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में, इस तथ्य पर विवाद न होने के बावजूद रवि लामिछाने के खिलाफ मुकदमा न चलाने का निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण और अनुचित हैै। युवराज पौडेल ने यह भी आरोप लगाया है कि महान्यायाधिवक्ता ने यह निष्कर्ष निकालते समय कि पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में रवि लामिछाने की कोई आपराधिक मंशा नहीं थी, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया।


