
काठमांडू : (Kathmandu) नेपाल सरकार (Government of Nepal) ने सभी प्रकार के सट्टेबाजी (बेटिंग) ऐप और वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया है। मंत्रिपरिषद की सुशासन सुधार (Ministry of Communications and Information Technology) संबंधी 100 कार्यसूची के तहत संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर ऐसे प्लेटफॉर्म बंद करने के लिए सभी इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनियों को निर्देश दिया है।
संचार मंत्रालय के मंत्रिस्तरीय निर्णय के बाद नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर अब तक पहचाने गए सभी सट्टेबाजी साइट और ऐप बंद करा दिए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगर (Ministry Spokesperson Uday Bahadur Ranamagar) के अनुसार, वर्तमान कानून और अपराध अधिनियम के खिलाफ सट्टेबाजी करना, करवाना या इसे बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन करना गैरकानूनी है।
कानूनी प्रावधान के अनुसार सट्टेबाजी में शामिल व्यक्तियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन्हें एक वर्ष तक की कैद तथा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मंत्रालय ने सभी से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट का उपयोग न करे। यदि कहीं इस तरह की गतिविधि हो रही हो, तो नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के उपनिदेशक सूर्यप्रसाद लामिछाने (Surya Prasad Lamichhane) से संपर्क कर इसकी जानकारी देने का अनुरोध भी किया गया है।


