Jodhpur : चार्जशीट की प्रति आरोपित को उपलब्ध करवाना कोर्ट का कर्तव्य : हाईकोर्ट

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जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट में पोक्सो एक्ट के एक प्रकरण में न्यायाधीश फरजन्द अली ने चार्जशीट की प्रति आरोपित को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी बाल अपचारी की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में निवेदन किया कि बालक न्यायालय में प्रार्थी के विरुद्ध चार्जशीट पेश हो चुकी है लेकिन प्रकरण की पेशी आगे नीयत होने के कारण चार्जशीट की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अधिवक्ता सारस्वत ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सपठित धारा 207 के प्रावधानों के अनुसार यह अत्यावश्यक हैं कि कोर्ट में चार्जशीट पेश हो जाने के पश्चात उसकी प्रति तुरन्त आरोपित को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि उक्त कानून की धारा 167 एवं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत अधिकारों के तहत आरोपित को यह जानने का अधिकार है कि उसके विरूद्ध किस तरह के आरोप लगाए गए है। सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश फरजन्द अली ने निर्देश जारी किए कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि चार्जशीट की प्रति आरोपित को उपलब्ध करवा दी गई है या नही। न्यायाधीश ने बालक न्यायालय को निर्देश दिए कि वे चार्जशीट की प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को तुरन्त उपलब्ध करावें।