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Jalaun : दलित युवती से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जालौन : (Jalaun) जालौन के विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट (Special Court SC / ST Act of Jalaun) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। थाना आटा क्षेत्र में वर्ष 2020 में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

घटना 16 मार्च 2020 की है। आरोपी शेर सिंह पुत्र भगवानदीन खंगार (accused Sher Singh son Bhagwandin Khangar) ने पीड़िता के घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने 19 मार्च को थाना आटा में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 452 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) वी के तहत मामला दर्ज किया।

क्षेत्राधिकारी कालपी राहुल पांडे (Circle Officer Kalpi Rahul Pandey) ने विवेचना कर 19 जून 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 10 फरवरी 2021 से नियमित सुनवाई शुरू हुई। विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार द्वितीय (Special Judge Dr. Avneesh Kumar II) ने 17 मई 2025 को फैसला सुनाया।

न्यायालय ने धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 452 में तीन वर्ष की सजा और 10 हजार जुर्माना दिया। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) में 10 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना न देने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत (Government advocate Brajraj Singh Rajput) ने मामला लड़ा।

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