जयपुर : (Jaipur) पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 (Special Court No. 1 Mahanagar II for POCSO cases) महानगर द्वितीय ने डेढ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीडिता को पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत आठ लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी (Presiding officer Meena Awasthi) ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने सगा फूफा होते हुए 18 माह की बच्ची से दुष्कर्म कर रिश्ते की गरिमा और विश्वास को तार-तार किया है। उसने दानव की तरह पैशाचिक कृत्य किया है। इस दौरान पीडिता को कितना दर्द हुआ होगा, यह कल्पना से परे है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत (Special Public Prosecutor Surendra Singh Rajawat) ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीडिता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि वह आज किसी काम से नागतलाई गया था। शाम को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है और उसकी पाजामी पर खून लगा हुआ है। उसे उसकी बहन का शौहर ठेले से कुछ खाने के लिए लेकर गया था। एक घंटे बाद वह उसे दादी के पास छोडकर गया है। बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर उसने दुष्कर्म किया है। उसकी बच्ची अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।