जयपुर : जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने कार्निवल सिनेमा फनस्टार में टूटी हुई कुर्सी पर बैठने से दर्शक का कुर्ता फटने को गंभीर सेवादोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने सिनेमा प्रबंधन पर 22 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। वहीं कुर्ते की कीमत 1500 रुपये भी दर्शक को देने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष डीएम माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश पंकज पचलंगिया के परिवाद पर दिया। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता जब भी फिल्म देखने के लिए आता है तो वह यह अपेक्षा करता है कि वहां पर उचित सुविधाएं व आरामदायक सीट भी होगी, जिस पर वह तीन घंटे बैठकर फिल्म देख सके। इसके बावजूद सिनेमा हॉल में परिवादी को दी गई सीट खराब और टूटी हुई थी, जिसके चलते परिवादी को ना केवल परेशानी हुई बल्कि उसका कुर्ता भी सीट से फट गया। ऐसा होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है।
मामले के अनुसार, परिवादी 10 सितंबर 2019 को फनस्टार में छिछोरे फिल्म देखने गया था। उसने 160 रुपये में शाम 4 बजे के शो का टॉप क्लास सीट का टिकट लिया, लेकिन सीट पर पहुंचने पर देखा कि वह टूटी व जीर्णशीर्ण है। उसने विपक्षी के कर्मचारी से अन्य सीट दिलवाने का आग्रह किया, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके चलते परिवादी को मजबूरीवश टूटी सीट पर ही बैठना पडा। फिल्म के 15-20 मिनट के दौरान ही उसे सीट पर बैठने में परेशानी हुई और उसका कुर्ता सीट में उलझ कर फट गया। विपक्षी के इस सेवादोष को उसने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसे कुर्ते की कीमत और हर्जा-खर्चा दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सिनेमा प्रबंधन पर हर्जाना लगाते हुए फटे कुर्ते की कीमत के तौर पर 1500 रुपये अलग से अदा करने को कहा है।