spot_img
HomeJaipurJaipur : ग्राहक को कान में सुनने के लिए डिफेक्टिव मशीन बेची,...

Jaipur : ग्राहक को कान में सुनने के लिए डिफेक्टिव मशीन बेची, कंपनी पर हर्जाना

जयपुर : जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने कान में सुनने के लिए लगाई हियरिंग एड मशीन डिफेक्टिव बेचने को सेवादोष करार देते हुए विपक्षी कंपनी एम्लीफोन इंडिया लि. पर 5 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं मशीन की कीमत 47 हजार रुपए की सब-स्टेण्टर्ड कीमत 35,250 रुपए मानते हुए उसे भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश एमके शर्मा के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने कान में लगाने वाली हियरिंग एड मशीन 31 दिसम्बर, 2019 को विपक्षी कंपनी से डिस्काउंट के बाद 47 हजार रुपए में खरीदी थी। यह मशीन डिफेक्टिव थी और कान में उसे लगाने के बाद भी साफ सुनाई नहीं देता था। कंपनी में शिकायत करने पर उसे सुधारने के कई प्रयास किए, लेकिन 22 चक्कर लगाने के बाद भी वह सुधरी नहीं। इसे परिवादी ने उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए मशीन बदलवाने व उसे हुई परेशानी के लिए हर्जा-खर्चा दिलवाने का आग्रह किया। जवाब में कंपनी ने कहा कि उनकी मशीन में कोई भी डिफेक्ट नहीं था। परिवादी नई मशीन लेना चाहता है। इसलिए परिवाद खारिज किया जाए। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि मशीन शुरू से ही डिफेक्टिव थी और मरम्मत के बाद भी नहीं सुधरी थी। ऐसे में विपक्षी कंपनी परिवादी को मशीन की सब स्टैंडर्ड कीमत लौटाए व हर्जाना राशि अलग से दे।

spot_imgspot_imgspot_img
इससे जुडी खबरें
spot_imgspot_imgspot_img

सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर