Jaipur : चलती ट्रेन से उतरने के दौरान मौत, अधिकरण ने किया क्लेम देने से इनकार

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जयपुर : रेलवे दावा अधिकरण ने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिरने से हुई मौत के मामले में क्लेम देने से इनकार कर दिया है। अधिकरण ने माना कि यात्री की मौत किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुई है। यात्री चलती ट्रेन से कूदा था और यह रेलवे अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए उसके आश्रितों को मुआवजा राशि नहीं दी जा सकती।

मामले के अनुसार बादामी देवी कटपडी रेलवे स्टेशन पर 30 अक्टूबर 2021 को ट्रेन से गिर गई थी। वहीं बाद में उसकी मौत हो ग ई। इस पर उसके परिजनों ने रेलवे अधिकरण में दावा पेश कर आठ लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे। दावे में कहा गया कि झटके के साथ ट्रेन के अचानक चलने की वजह से गिरकर बादामी देवी की मौत हुई है। इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं रेलवे की ओर से कहा गया कि बादामी देवी चलती हुई ट्रेन से उतरने के लिए कूद गई थी। जिसके कारण वह ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच आई। इसी वजह से उनके चोट लगी और इलाज के दौरान मौत हो गई। चलती हुई ट्रेन में चढ़ना या उतरना अपराध है। ऐसे में कोई यात्री मुआवजा नहीं मांग सकता है। रेलवे की ओर से स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के फुटेज भी अधिकरण के समक्ष पेश किए गए। इस पर अधिकरण ने दावे को खारिज कर दिया।