Jabalpur : मप्र हाई कोर्ट ने कहा, वित्तीय कमी के कारण नहीं कर सकते सेवा समाप्ति

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जबलपुर : जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बिरसिंहपुर नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए कि सेवा समाप्ति के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दें।

कोर्ट ने कहा कि जब तक यह कार्यवाही चल रही है इस चलने वाली प्रक्रिया के दौरान तब तक याचिकाकर्ता अपनी सेवा करते रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक केस में सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि संस्थान में वित्तीय कमी का कारण बताकर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती ।