जबलपुर:(Jabalpur ) अभिभावकों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म, जूते, टाई, बैग आदि खरीदने के लिये बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के तहत जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 16 और स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (Regulation of Fees and Other Subjects) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 34 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध कर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 16 और निजी स्कूलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, उनमें शिव शक्ति स्कूल सिहोरा, सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल जबलपुर, सिटिज़न किंगडम स्कूल जबलपुर, पायल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजीवनी नगर, जाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, टेडी स्मार्ट किड्स स्कूल शांतिनगर, रायल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्काटिश कानवेंट स्कूल महाराजपुर, एमएम इन्टरनेशनल स्कूल, पोद्दार इन्टरनेशनल स्कूल गोराबाज़ार, स्प्रिंग डे स्कूल आनन्द नगर, मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल रांझी, सेंट ज़ेवियर स्कूल शांति नगर, लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल, विवेकानंद विजडम पब्लिक स्कूल भेडाघाट एवं एकलव्य आफ एक्सीलेंस स्कूल पाटन शामिल हैं ।