
इस्लामाबाद : (Islamabad) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले (money laundering case) में पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की अंतरिम जमानत 100,000 रुपये के ज़मानती बॉन्ड पर बहाल कर दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद आजम खान (Justice Mohammad Azam Khan) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने की। पीठ ने आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया।
दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान डॉ. फजीला अब्बासी (Dr. Fazila Abbasi) अपने वकील नईम बुखारी के साथ अदालत में पेश हुईं। इस बीच अभिनेता हमजा अली अब्बासी ने साफ किया कि वह अपनी बहन के मामले में शामिल नहीं हैं। वकील नईम बुखारी ने दलील दी कि डॉ. फजीला तीन बार अदालत में पेश हुई थीं। एक बार वह पेश नहीं हो सकीं और तीन दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया, इसके बावजूद उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अंतरिम जमानत बहाल कर दी।
उल्लेखनीय है कि संघीय जांच एजेंसी ने डॉ. फजीला अब्बासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके 22 बैंक खातों में लगभग 25 अरब रुपये का टर्नओवर हुआ, जबकि उनकी घोषित सालाना आय केवल 400,000 रुपये से 600,000 रुपये के बीच थी। डॉ. फजीला अब्बासी प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ और सौंदर्य चिकित्सक हैं। वे इस्लामाबाद और दुबई (Islamabad and Dubai) में अपने क्लीनिक संचालित करती हैं।
उन्हें पाकिस्तान में लेजर तकनीक और एडवांस्ड एस्थेटिक प्रक्रियाओं (जैसे डर्मल फिलर्स) को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। वह ‘डॉ. फजीला अब्बासी स्किन एंड लेजर इंस्टीट्यूट’ (Laser Institute) इस्लामाबाद की संस्थापक और सीईओ हैं और दुबई में ‘यूरोमेड क्लीनिक’ में भी प्रैक्टिस करती हैं। उन्हें सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट माना जाता है।पाकिस्तान की कई मशहूर फिल्मी हस्तियां और राजनेता उनके ग्राहकों में हैं।


