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Islamabad : बुशरा बीबी को अदालत से राहत, सात मामलों में 13 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत

इस्लामाबाद : (Islamabad) पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संस्थापक और अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान (Prime Minister Imran Khan) की पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को आज यहां एक स्थानीय अदालत ने बड़ी राहत प्रदान की। अदालत ने उन्हें 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन के संबंधित मामलों में अंतरिम जमानत दे दी। एआरवाई न्यूज चैनल की खबर में यह जानकारी दी गई।

एआरवाई के अनुसार, बुशरा बीबी अपने खिलाफ तारनोल पुलिस स्टेशन में दर्ज चार और रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में अंतरिम जमानत के लिए अपने वकीलों के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुईं। न्यायालय ने प्रत्यके मामले में 50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। उन्होंने बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने उन्हें 32 मामलों में 13 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। यह मामले नौ मई की हिंसा से जुड़े हुए हैं।

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