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Indore : एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, तीन आरोपितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

इंदौर : कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलिंडरों के अवैध भंडारण एवं अवैध रूप से विक्रय करने वालों के विरूद्ध खाद्य विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को चन्दन नगर निवासी इरफान शेख पुत्र हुसैन शेख, आसिफ शाह पुत्र सोहराब और चन्द्रावती गंज निवासी आसिफ खान पुत्र आशिक खान द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का अवैध संग्रहण, अनाधिकृत रूप से एलपीजी गैस का अंतरण करने एवं अनाधिकृत रुप से एलपीजी गैस वाहन का संचालन करते पाये जाने पर इनके विरूद्ध चन्दन नगर थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है।

अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर ने बताया कि गत एक अप्रैल को प्राप्त सूचना के आधार पर मकान नंबर 29 ई चंदन नगर मदीना मस्जिद के पास, इदौर से इरफान शेख एवं आसिफ शाह को गैस सिलेंडरों का अवैध संग्रहण एवं अनाधिकृत रूप से गैस रिफिल करते हुए पुलिस की क्राईम ब्रांच शाखा के अधिकारियों द्वारा पकड़कर एक लोडिंग ऑटो में गैस सिलेंडर भरकर पुलिस थाना चंदन नगर लेकर आने पर खाद्य विभाग एवं क्राईम ब्रांच पुलिस के अधिकारियों द्वारा इरफान शेख एवं आसिफ शाह की उपस्थिति में जांच की गई।

जांच में कई अनियमितताएं पायी गई। जॉंच के दौरान ऑटो में 19 किलो क्षमता के व्यवसायिक गैस सिलेडर 19 नग भरे (सील्ड पैक) एवं 28 नग खाली एचपीसीएल कंपनी, 02 नग खाली बीपीसीएल कंपनी, 05 किलो क्षमता का 01 नग खाली एचपीसीएल कंपनी, इंडस्ट्रीयल उपयोग 47 किलो क्षमता के 05 नग खाली एचपीसीएल कंपनी के गैस सिलेंडर, एक नग इलेक्ट्रिक गैस रिफिल मशीन मय कनेक्टर, पाईप एवं एक तोलकाटा संग्रहित पाया गया।

उक्त लोडिंग ऑटो की ड्रायविंग सीट के ऊपर बनी छत पर एक 19 किलो व्यवसायिक गैस सिलेंडर लोकल रेग्यूलेटर एवं गैस पाइप के माध्यम से ऑटो के इंजन से कनेक्ट होकर ऑटो का संचालन एलपीजी गैस से किया जाना पाया गया। मौके पर इरफान शेख ने स्वीकार किया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लोडिंग ऑटो उनके पिताजी के नाम पर रजिस्टर है तथा आटो का संचालन उनके स्वयं के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर से रेगुलेटर कनेक्ट कर किया जाता है जबकि वाहन आर.टी.ओ. कार्यालय में पेट्रोल से चलाने हेतु पंजीबद्ध है।

इरफान शेख द्वारा स्वीकार किया गया कि ऑटो में पाए गए 5 नग 47 किलो क्षमता के व्यवसायिक गैस सिलेंडर आसिफ शाह के है। इसके अतिरिक ऑटो में पाए गए सभी 19 किलो एवं 05 किलो के व्यवसायिक गैस सिलेंडर उनके स्वयं के हैं जो कि वह मे. सोमराजा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, छत्री तिलगरा रोड जावरा तहसील बदनावर जिला धार से लेकर आते हैं एवं आसिफ खान को विक्रय हेतु दिये जाते हैं। आसिफ खान द्वारा ही इंदौर के होटलो में उनके ऑटो से सिलेंडर प्रदाय किये जाते हैं। लोडिंग ऑटो में पाए गए 05 नग 47 किलो क्षमता के इंडस्ट्रीयल उपयोग के व्यवसायिक गैस सिलेंडर मे. अनुषा गैस एजेंसी के हैं, उसके द्वारा एजेंसी से 20 नग भरे 19 किलो के व्यवसायिक गैस सिलेंडर लेकर मार्केट में विक्रय करने के लिये इरफान को दिये थे। आसिफ शाह द्वारा इरफान को 47 किलो के व्यवसायिक गैस सिलेंडर भी विक्रय के लिये दिये जाते है। मौके पर आसिफ खान ने पूछताछ में बताया कि वह मे. सोमराजा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, जावड़ा तहसील बदनावर जिला धार का अधिकृत डीलर है तथा विगत 4-5 वर्षों से एजेन्सी का कार्य कर रहे हैं।

उक्त एजेन्सी से उनके द्वारा 19 किलो के व्यवसायिक गैस सिलेंडर लाकर इन्दौर के विभिन्न होटलो में विक्रय किये जाते है। आसिफ द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा अधिकतर समय उक्त ऑटो में ही मांगलिया एचपीसीएल प्लाट से लाकर इन्दौर के होटलों में विक्रय किये जाते है। इरफान शेख के विरूद्ध कार्यालय में पूर्व में भी गैस सिलेंडरों का अवैध क्रय-विक्रय/ संग्रहण/परिवहन का प्रकरण दर्ज है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना बेटमा में दर्ज करवायी गयी है, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

इरफान शेख पुत्र मो. हुसैन शेख, आसिफ शाह पुत्र सोहराब एवं आसिफ खान पुत्र आशिक खान द्वारा उपरोक कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका 1(घ), 1 (थ), 4(क), 6, 7 (क), 7 (ग) तथा इरफान शेख द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटर यानो में उपयोग का विनियमन) आदेश 2001 की कंडिका 1(ख), 1(ग), 3(3) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है। जिसके तहत आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है।

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