इंफाल : केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धारा 355 लागू कर दिया है।
अनुच्छेद 355 संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि “संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।
अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है, जो संविधान के भाग XVIII में शामिल अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में निहित है।


