हुगली : (Hooghly) जिले की चुंचुड़ा अदालत (Chunchura court of the district) ने 12 साल पहले हुए एक हत्या के मामले में मंगलवार को सात आरोपितों को दोषी करार दिया।
पोलबा थाना (Polba police station) अंतर्गत पाटना गांव के निवासी कृष्ण माल (Krishna Mal) की 28 मार्च 2012 को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उसकी पत्नी रीना माल ने पुलिस को बताया था कि घर में डकैत घुस आए थे, जिन्होंने उसे और उसके बेटे को बांधकर गहने और पैसे लूट लिए और कृष्ण माल की हत्या कर दी। उसने यह भी आरोप लगाया था कि डकैतों ने उसके साथ बलात्कार किया।
पोलबा पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पता चला कि रीना और उसके पति कृष्ण माल के बीच उम्र का अंतर लगभग 20 साल था। दंपती का एक 12 वर्षीय बेटा भी था। रीना अपने पति के साथ खुश नहीं थी और उसका बोलपुर के जिको पाल नामक युवक के साथ प्रेम-संबंध था। जिको अक्सर बाइक से बोलपुर से पोलबा आता-जाता था।
इस प्रेम संबंध को शादी में बदलने की चाह में रीना ने अपने प्रेमी जिको के साथ मिलकर कृष्ण की हत्या की साजिश रची। जिको ने इस काम के लिए पांच शूटरों को सुपारी दी। घटना वाली रात रीना ने खुद घर का दरवाज़ा खोलकर हत्यारों को अंदर आने दिया। हत्या को डकैती की शक्ल देने के लिए सबकुछ पहले से तय किया गया था। लेकिन पुलिस जांच में पूरा मामला उजागर हो गया। रीना और उसके प्रेमी जिको के संबंध, पति की हत्या और डकैती की झूठी कहानी –सब कुछ सामने आ गया। चार अप्रैल 2012 को पुलिस ने रीना माल, जिको पाल, दीपंकर पाल, विश्वजीत चक्रवर्ती, लक्षीकांत चक्रवर्ती, अभिजीत चक्रवर्ती और राजा दास को गिरफ्तार किया।
सरकारी अधिवक्ता विद्युत राय चौधरी (Government advocate Vidyut Rai Choudhary)ने बताया कि इस मामले में कुल 18 गवाह पेश किए गए, जिनमें मृतक के नाबालिग बेटे की गवाही निर्णायक साबित हुई।
रीना द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप मेडिकल जांच में झूठे साबित हुए। आज चुंचुड़ा अदालत के तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौस्तभ मुखर्जी (judge Kaustabh Mukherjee) ने सातों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। सज़ा की घोषणा 26 जून को की जाएगी।
रीना माल पिछले 13 वर्षों से हुगली जेल में बंद है। वहीं चार अपराधी एक बार पुलिस की आंखों में मिर्च झोंककर फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में फिर से गिरफ्तार किया गया था।