हरिद्वार: (Haridwar) 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व 96 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 25 जून 2022 की रात करीब 12 बजे खानपुर थाना क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। तलाश करने पर पीडि़त गांव में मंदिर की बेंच पर पड़ी मिली थी। पीडि़त लड़की को बेसुध हालत में परिजन घर ले गए थे। पीडि़त लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि रात में आरोपित घर में घुसकर उसे बेहोश कर घेर में उठा कर ले गया था। वहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म कर किया था। आरोपित ने पीडि़त लड़की से मारपीट कर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
खानपुर पुलिस ने पीडि़त लड़की की के परिजन की शिकायत पर आरोपित गुलाब पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम धर्मपुर थाना खानपुर के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, नशीला पदार्थ सुंघाना, जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व 96 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


