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Haridwar : पुत्र की हत्यारी मां को उम्रकैद, 21 हजार जुर्माना भी

हरिद्वार : छह माह के मासूम पुत्र की हत्या कर नहर में फेंकने के मामले में पंचम अपर जिला जज मुकेश चंद आर्य ने आरोपित मां को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि तीन नवम्बर 2019 को कनखल क्षेत्र में एक छह माह का बच्चा गुम हो गया था। आसपास एवं रिश्तेदार से पूछने पर भी बच्चे का पता नहीं चलने पर पिता ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस ने केस की विवेचना शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में गुमशुदा बच्चे की मां की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर मां ने बच्चे की हत्या की बात कबूल कर ली। पूछताछ में महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन अपने बच्चे को बैग में रखकर आनंदमयी पुलिया पर जाकर उसको पानी में डुबोकर हत्या करने के बाद वहीं नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपित महिला संगीता बलूनी पत्नी दीपक बलूनी निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। कोर्ट ने हत्यारी मां को आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

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