हमीरपुर : जिला मुख्यालय से सटे पक्का भरो क्षेत्र में स्थित मेगा मार्ट को ग्राहक से कैरी बैग के रुपए वसूलना महंगा पड़ गया है। तीन साल पहले मेगा मार्ट में ग्राहक से कैरी बैग के 14 रुपए वसूलने एक मामले में उपभोक्ता संरक्षण फोरम हमीरपुर ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कैरी बैग की एवज में 14 रुपए वसूलने पर उपभोक्ता संरक्षण फोर्म ने मेगा मार्ट को 70 हजार रुपए जुर्माना डाला है। जुर्माना अदा करने के साथ ही मेगा मार्ट की तरफ से कैरी बैग की एवज में वसूले गए 14 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने होंगे। एक महीने की समयावधि में यह पैसा उपभोक्ता को देने के आदेश जारी किए गए हैं। मेगा मार्ट को 50 हजार रुपए ग्राहक को प्रताडऩा के रूप में तथा 20 हजार रुपए लीटीगेशन चार्ज के रूप में अदा करने होंगे।
शिकायतकर्ता की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदीप ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को उपभोक्ता संरक्षण फोर्म के अध्यक्ष डीआर ठाकुर, सदस्य स्नेहलता, जोगिंद्र महाजन ने यह फैसला सुनाया है।
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता विरेंद्र ठाकुर गांव व डाकघर किरवीं 23 सितंबर को 2019 को मेगा मार्ट में खरीददारी करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने 1255 रुपए की विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी की। खरीददारी के उपरांत शिकायकर्ता से कैरी बैग के रूप में सेल्समैन ने 14 रुपए वसूल किए। शिकायतकर्ता ने इसकस विरोध जताया तथा कैरी बैग सामग्री के साथ निशुल्क दिए जाने की बात कही। हालांकि मेगा मार्ट की तरफ से कैरी बैग के रुपए काट लिए गए। कैरी बैग के अलग से चार्ज वसूल करने से नाराज शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण फोर्म में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायकर्ता की शिकायत के आधार पर सभी तथ्यों के मद्देनजर उपभोक्ता संरक्षण फोर्म ने फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता संदीप ठाकुर ने बताया कि मेगा मार्ट को एक महीने के भीतर रुपए उपभोक्ता को देने होंगे। कैरी बैग के रूप में वसूल किए गए रुपए भी ब्याज सहित लौटने के आदेश जारी किए गए हैं।