गुवाहाटी: (Guwahati) नौकरी के बदले नकद घोटाले में मुख्य आरोपी एवं असम लोक सेवा आयोग (APSC) के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को गौहाटी उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति देवाशीष बारुआ की एकल पीठ ने कृषि विकास अधिकारी पद पर नौकरी देने के लिए घूस लेने के संबंध में यहां भंगागढ़ पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में शुक्रवार को पॉल को जमानत दे दी। जमानत इस आधार पर दी गयी है कि पॉल पहले ही इस अपराध के लिए अधिकतम सजा की आधी सजा काट चुका है।
न्यायमूर्ति बारुआ ने पॉल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जिसमें पासपोर्ट जमा कराना, पूर्व सूचना दिए बगैर गुवाहाटी छोड़कर न जाना और मामले के सबूतों से छेड़छाड़ न करना शामिल है।
अदालत ने उसे हर निर्धारित तारीख पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। पॉल को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शनिवार को रिहा किया जा सकता है।
डिब्रूगढ़ पुलिस ने नवंबर 2016 में पॉल को गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। इस घोटाले के संबंध में पॉल के अलावा असम सिविल और पुलिस सेवा के अधिकारियों समेत 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।