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Gurugram : नियमित कॉलोनियों के प्रॉपर्टी धारक एनडीसी लेकर करवा सकते हैं रजिस्ट्री

हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार रजिस्ट्री करवाने के लिए अनिवार्य है एनडीसी

नियमित कॉलोनियों में मूल सुविधाएं देना नगर निगम की प्राथमिकता

गुरुग्राम : नगर निगम मानेसर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नियमित कॉलोनियों के प्रॉपर्टी धारक अपने प्लांट का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी धारक पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं प्रमाणित करके एनडीसी ले सकते हैं।

आयुक्त अशोक कुमार गर्ग के अनुसार प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 20 अगस्त को नगर निगम मानेसर की तीन कॉलोनी नामत: गांव वजीरपुर स्थित वजीरपुर एंक्लेव बी-44, गांव हयातपुर स्थित शहीद भगत सिंह कॉलोनी बी-34 और गांव भांगरौला स्थि बी-7 को नियमित किया था। सरकार की हिदायत अनुसार कॉलोनियों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने या मालिकाना हक पाने के लिए नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी अनिवार्य की गई है। प्रॉपर्टी आईडी न होने की सूरत में प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे थे। अब इन कॉलोनियों के निवासी और प्रॉपर्टी धारक अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद उन्हें रजिस्ट्री करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी।

आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए नगर निगम वचनबद्ध है, परंतु इन तीनों कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे-पीने का पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट पक्की गलियां और सडक़ नगर निगम की प्राथमिकताओं में है। नियमित कॉलोनी में भवन निर्माण के लिए प्रॉपर्टी धारक को नगर निगम से नक्शा पास करवाना होगा। नक्शा पास होने के बाद प्रॉपर्टी मालिक निर्माण करवा सकते हैं।

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