जिला प्रशासन ने वैवाहिक आयोजनों से जुड़े संस्थानों को किया अलर्ट
लड़के-लड़कियों के आयु प्रमाण पत्र जांचने के दिए निर्देश
गुरुग्राम : अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले विवाह आयोजनों में बाल विवाह को रोकने को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग विशेष निगरानी रखेगा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए विवाह करवाने वाले पुजारी, गांव के पंच, सरपंच, बैंक्वेट हॉल व विवाह वाटिकाओं के संचालकों को आगाह किया गया है।
विवाह समारोह आयोजित कराने वाले विशेष पेलैस व हॉल संचालकों को जिला उपायुक्त की ओर से निर्देेश दिए हैं कि वे उनके यहां होने वाली विवाह बुकिंग के तहत दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच कर उसकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखें। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
सीडीपीओ नेहा दहिया ने बताया कि बाल विवाह आयोजन के संबंध में सूचना देने के लिए आमजन अपने नजदीक के पुलिस थाना चौकी, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, सीटीएम, पुलिस आयुक्त व सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे सकते हैं। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098 व महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर भी सूचना दी जा सकती है।


