गोपालगंज : पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य समिति के सचिव ने सीएस को पत्र जारी कर घटना के दो दिनों के अंदर जख्म प्रतिवेदन कार्यालय में डाक्टरों को समर्पित करने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट का यह आदेश डॉक्टरों द्वारा दिए गए जख्म प्रतिवेदन को पुलिस विभाग के अनुसंधानकर्ता को सौंपा जा सके। इस निर्देश का उद्देश्य समय से जख्म प्रतिवेदन समय ऊपर समर्पित करना है ताकि इसके अभाव में मामला कोर्ट में लंबित न रह सकें।
सिविल सर्जन बीरेन्द्र कुमार के पत्रांक 461 दिनांक 24 फरवरी 23 के आलोक में अस्पताल उपाधीक्षक ने डॉक्टरों को भेजे गए पत्र में यह आदेश दिया है कि अगर इलाज करने वाले चिकित्सक दो दिनों के अंदर जख्म प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित नहीं करते है तो उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी।



