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Dhamtari : सवारी परिवहन की तरह न हो ट्रेक्टर-ट्राली का उपयोग

यातायात पुलिस ने ली ट्रेक्टर-ट्राली संचालकों की बैठक

धमतरी : यातायात पुलिस ने जिला ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारी, सदस्यों, ट्रैक्टर मालिकों व ट्रैक्टर चालकों की 15 जून को बैठक ली। बैठक में सभी को शार्ट फिल्म दिखाकर यातायात के नियमों का पढाया गया। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना देने तथा घायलों की मदद करने प्रेरित किया गया।

शहर व गांवों में ट्रैक्टर से हो रही सड़क दुर्घटना के मद्देनजर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशानुसार डीएसपी यातायात मणिशंकर चन्द्रा ने शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष, सदस्य, टैक्टर मालिकों एवं चालकों की बैठक आयोजित की। बैठक में डीएसपी चंद्रा ने चर्चा करते हुए बताया कि बिना परमिट के वाहन कोई न चलाएं। कृषि परमिट में माल परिवहन न करें। शहर के अंदर एवं आबादी क्षेत्र में 20 किमी प्रति घंटे की गति से वाहन चलाएं। ट्रैक्टर की न्यूनतम गति 40 किमी प्रतिघंटा है, नियत सीमा में ही वाहन चलाएं। प्रशिक्षित एवं अनुभवी चालक रखें जिसके पास टी- ड्रायविंग लायसेंस हो।

ट्रैक्टर का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं। नाबालिक, बिना लायसेंस धारी चालक को ट्रैक्टर चालक न रखें। रेत-गिट्टी का परिवहन के दौरान पीटपास साथ रखें। वाहन में निर्धारित की गई क्षमता से अधिक माल लोड न करें। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण यातायात जागरुकता संबंधी जानकारी ट्रेक्टर चालकों व मालिकों को दी गई।ट्रैफिक डीएसपी चंद्रा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सवारी परिवहन न करें। ट्रैक्टर में कैच व्हील लगाकर न चले। शराब सेवन, ओवरस्पीड, मोबाईल में बात करते हुए कर वाहन न चलाए। ट्राफिक सिग्नलों, यातायात चिन्हों एवं यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैक्टर एवं ट्राली दोनों के आगे-पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से लिखे। साथ ही वाहन मालिक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करें। ट्रैक्टर में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें। ट्रैक्टर चलाने के दौरान जूता पहनकर ही चलाये, स्लीपर, चप्पल पहनकर न चलाएं। रोड किनारे बिना संकेत दिये अनावश्यक खड़ा न करें।

मास्टर ट्रेनर सउनि सुरेश नेताम के द्वारा यातायात नियमों को अनदेखा करने से होने वाली सड़क दुर्घटना का शार्ट फिल्म दिखा कर यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटना से बचने का उपाय बताकर यातायात नियमों का पालन करने पाठ पढ़ाया गया। साथ ही टैक्टर मालिक एवं चालकों को सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल घायलों की मदद कर अस्पताल पहुंचने के साथ पुलिस को सूचना देने के लिए सड़क सुरक्षा मितान बनाया गया। बैठक में ट्रैक्टर संघ के पदाधिकारी, सदस्य व ट्रैफिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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