धमतरी : छग राज्य महिला आयोग रायपुर की जन सुनवाई धमतरी में लंबे समय से एक पुलिस जवान व उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। सुनवाई में दोनों पक्षों को समझाईश दी गई। दोनों पक्ष समझें और फिर से बिखरते रिश्ते संवर गए। पुलिस जवान ने अपनी पत्नी व बच्ची को साथ में रखने तैयार हो गया। सुनवाई के दौरान इसकी सराहना हुई।
कलेक्ट्रेट कार्यालय धमतरी के सभाकक्ष में 17 अप्रैल को छग राज्य महिला आयोग रायपुर की जन सुनवाई हुई। महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक और सदस्य डा अनीता राटे ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। इस दौरान एक प्रकरण में महिला की पति प्रधान आरक्षक पद पर भानुप्रतापुर में पदस्थ है और आवेदिका से विधिवत् तलाक नहीं हुआ है। आयोग की समझाईश पर अनावेदक ने पत्नी और पांच साल की बच्ची को साथ रखने को तैयार हुआ। दोनों को समझाईश दी कि अपने विवाह को वे पुनः जीवित कर सके। दोनों पक्षों ने इस पर सहमती जताई। पुलिस जवान ने सुनवाई के बाद अपनी पत्नी व बच्ची को साथ में रखने ले गए। इस निर्णय को लेकर सराहना हुई। इसी तरह जन सुनवाई में मिले 25 में से 17 प्रकरणों की सुनवाई हुई और सात प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।
कई प्रकरणों पर हुई सुनवाई
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने गांव के 24 लोगों एवं गांव के सरपंच के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने मारपीट, घर तोड़वाने एवं गांव से बहिष्कृत करने के संबंध में शिकायत की। इस प्रकरण में उभय पक्षों को सभी दस्तावेज और शपथपूर्वक कथन महिला आयोग में जमा करने के लिए निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपने पति के नशे के हालात में जमीन बेचने की शिकायत दर्ज कराई। उनका पति अनुपस्थित था और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। आवेदिका को समझाईश दी गई कि वह यह साबित करें कि उनके पति नशे की हालात में जमीन का बिक्रीबयनामा किया गया है, केवल उसी दशा में इस प्रकरण का कार्यवाही की जा सकेगी। वहीं एक प्रकरण में आवेदिका दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रही है और 100 बच्चियों के आवासीय विद्यालय में निवासरत् थी। उसकी लगातार अनुपस्थिति के बाद उसे कार्य से निकाल दिया गया है। आवेदिका के पास उसके पक्ष समर्थन के दस्तावेज और अनावेदक के पास भी ऐसे दस्तावेज है, जिनसे इस प्रकरण का निराकरण करने में विलंब का नुकसान को वहन करना पड़ेगा। इसके लिए आवेदिका को समझाईश दी गई कि वह श्रम न्यायालय में तत्काल कार्यवाही के लिए आवेदन प्रस्तुत करें और बकाया वेतन अथवा नौकरी में बहाली के लिये अनुतोष प्राप्त कर सके।
आयोग सख्त कार्रवाई करेगी
छग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान कहा कि शादी-शुदा होने के बाद भी अगर कोई शारीरिक शोषण में लिप्त है, तो आयोग उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विवादों को सुलझाने में पक्ष अपनी समझदारी दिखाएं। डा नायक की अध्यक्षता में यह 168 वीं जनसुनवाई है। सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी सहित आवेदक, अनावेदक मौजूद रहे।