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Dhamtari : खाद्य पदार्थ मिला गंदे स्थान पर मिला, कई होटलों का तेल खराब

धमतरी : बारिश का सीजन चालू है। खाद्य पदार्थाें की देखरेख में थोड़ी लापरवाही से नमी के चलते फंगस लगता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। साफ-सफाई भी जरूरी है, इसका पालन शहर व गांवों के कई होटलों व खाद्य कारोबारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने शहर व गांवों के कई होटलों समेत अन्य खाद्य कारोबारियों के संस्थानों में निरीक्षण करके इसकी पुष्टि की है। निरीक्षण के दौरान कुकरेल के एक होटल में बालूशाही को गंदे स्थान पर रखना पाया गया। वहीं शहर व गांवों के कई होटलों में तेल खराब मिला, जिसे नष्ट भी कराया गया। लापरवाही बरतने वाले संचालकों को नोटिस थमाया गया है। वहीं जांच के लिए 79 सैंपल कई संस्थानों से लिया गया है।

जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पिछले दिनों खाद्य परिसरों का निरीक्षण किया। इस दौरान धमतरी शहर, रूद्री एवं नगरी रोड पर कुकरेल के खाद्य परिसर सुरेश कुमार प्रभुदास, मराठा हांडी रेस्टोरेंट, गोलू हिन्दू ढाबा, जनार्दन-टू होटल, हेमंत दुग्ध डेयरी रूद्री रोड धमतरी, गुप्ता होटल रूद्री, रिंकू होटल, यादव होटल कुकरेल, रूपेन्द्र किराना कुकरेल, अशोका होटल, प्रियांशु भोजनालय, चन्द्राकर ट्रेडिंग, शुभ लक्ष्मी स्वीट्स, साहू होटल एण्ड स्वीट्स तथा अम्बे प्रोविजन का निरीक्षण किया। टीपीएम मीटर से खाद्य पदार्थों को तलने वाले तेज की गुणवत्ता की जांच की गई। इसमें धमतरी शहर समेत ग्राम पंचायत कुकरेल में संचालित कुछ होटलों के तेल में खामियां मिली, जिसे अधिकारियों ने नष्ट कराया।

इस मौके पर चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों का सर्वेलेंस अनुरूप कुल 79 नमूना संकलित किया गया, जिसमें पांच अवमानक एवं तीन मिथ्याछाप पाया गया। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा, नमूना सहायक गिरजा शंकर वर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा ने बताया कि खाद्य प्रयोगशाला के जरिए निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य परिसरों एवं खाद्य पदार्थों के निर्मित किए जाने वाले जगहों की सफाई व्यवस्था ठीक रखने कहा गया है। गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग मिठाईयों एवं नमकीन बनाने में करने, किसी भी निर्मित मिठाईयों या खाद्य पदार्थों में अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने समझाईश दी गई है। साथ ही किराना दुकानों में बिना बैच नंबर, ऐसे खाद्य पदार्थ, जिसमें निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि अंकित नहीं हो, का विक्रय नहीं करने, अखबारी स्याहीयुक्त कागज में खाद्य पदार्थ नहीं परोसने के लिए निर्देशित किया गया है।

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