धमतरी : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि जिले में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारी बिना उनकी पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर प्रस्थान करेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
जिले में धारा 144 लागू
जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में चुनाव गतिविधियों के दौरान शंति भंग होने का अंदेशा है, जो सामान्य जनजीवन एवं लोक सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती, विस्फोटक सामग्री एवं घातक हथियार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों में नहीं चलेगा। कोई भी रजनैतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए धमतरी जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेसियों से जमा कराने कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। धमतरी जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेसियों को आदेशित किया कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिनों के भीतर जमा कराये। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।