नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई (Additional Sessions Judge Sameer Bajpai) ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे। अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे। कोर्ट ने उमर खालिद को 3 जनवरी, 2025 को जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया।
उमर खालिद ने 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी और कहा था कि अब वे ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी 28 मई को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका अभी लंबित है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है।