चंडीगढ़ : (Chandigarh) पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पंजाब सरकार से उस पांच महीने के बच्चे की वर्तमान कस्टडी और कल्याण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसे कथित रूप से उसके नशे के आदी माता-पिता ने 1.8 लाख रुपये में बेच दिया था। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के इस तर्क पर गंभीर चिंता जताई कि यह घटना कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि पंजाब को जकड़ चुकी नशे की महामारी का भयावह उदाहरण है।
यह जनहित याचिका सेवानिवृत्त बाक्सिंग कोच और सामाजिक कार्यकर्ता लाभ सिंह (PIL was filed by retired boxing coach and social activist Labh Singh) ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि मानसा जिले के बरेटा थाने में 25 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर में स्पष्ट है कि दंपती ने अपने नशे की जरूरत पूरी करने के लिए ही शिशु को बेच दिया।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू पर (High Court Chief Justice Sheel Nagu) आधारित बेंच ने सरकार से इस मामले में जवाब तलब करते हुए शिशु की कस्टडी व मामले पर स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।



