Chandigarh : पंजाब में 14 मई को जारी होगी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना

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चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी. ने पंजाब राज्य के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रोग्राम जारी कर दिया है। रविवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मतदान के लिए गजट नोटिफिकेशन 07 मई 2024 को जारी किया जाना तय हुआ है।

नामांकनों के लिए अंतिम तारीख 14 मई 2024 (मंगलवार) निर्धारित की गई है, जबकि नामांकनों की पड़ताल 15 मई 2024 (बुधवार) को होगी। उम्मीदवार 17 मई 2024 (शुक्रवार) तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। पंजाब में 01 जून 2024 ( शनिवार) को मतदान होगा, जबकि पंजाब समेत पूरे देश में 04 जून 2024 (मंगलवार) को मतगणना की जाएगी। मतदान के मुकम्मल होने की अंतिम तारीख 06 जून 2024 (गुरुवार) है।

सिबिन सी ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को चुनाव प्रोग्राम घोषित किये जाने के बाद, पंजाब राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) तुरंत प्रभाव के साथ लागू किया गया है। यह आदर्श चुनाव संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता संबंधी मैनुअल की कॉपी भारतीय निर्वाचन आयोग की वैबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतें मुख्य सचिव के द्वारा मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त कमिशनरों, प्रमुख सचिव, सचिव, सभी विभागों के मुखियों, पंजाब के सभी बोर्डों, कारपोरेशनों और अथॉरिटियों के चेयरमैनों और मैनेजिंग डायरेक्टरों को भेज दी गई है, ताकि सख्ती से इनका पालक किया जा सके।