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Chandigarh : कंगना रानौत को बठिंडा की अदालत से झटका, निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा

किसान आंदोलन में बुजुर्ग महिला के अपमान का मामला
चंडीगढ़ : (Chandigarh)
पंजाब के बठिंडा की जिला अदालत (the district court in Bathinda, Punjab) ने बॉलीवुड अभिनेत्री एवं हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रानौत (MP Kangana Ranaut) को झटका देते हुए वीडियो कांफ्रैंसिंग से पेशी की याचिका को खारिज कर दिया है। कंगना रानौत का यह मामला किसान आंदोलन के समय का है। अब उन्हें निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

यह मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर (Mahinder Kaur) को 100-100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। इसके खिलाफ महिंदर कौर ने कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। कंगना का कहना था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रिपोस्ट किया था।

कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि किसान आंदोलन (farmers’ protest) में महिलाएं 100 रुपये में शामिल होती हैं। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर एक पोस्ट पर कमेंट भी किया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला की फोटो थी। एक्ट्रेस ने लिखा, ‘हाहाहा, ये वही दादी है, जिसे टाइम मैग्जीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था। वो 100 रुपये में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है।’

महिंदर कौर (81) ने कंगना के ट्वीट के बाद 4 जनवरी, 2021 को मानहानि का केस दायर किया था। करीब 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद बठिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, जहां से भी कंगना को राहत नहीं मिली है।

सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान बठिंडा कोर्ट ने इस केस की सुनवाई 27 अक्टूबर तय की है। अदालत ने बठिंडा के एसएसपी को सोमवार को हुई कार्रवाई के बाद जारी किए आदेश कंगना रानौत को रिसीव करवाने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले कोर्ट ने कंगना को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कंगना को राहत देने से इनकार कर दिया था।

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