Chandigarh : हाई कोर्ट ने कहा- अमृतपाल की पैरोल पर एक सप्ताह में फैसला करे पंजाब सरकार

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चंडीगढ़ : (Chandigarh) पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय (The Punjab and Haryana High Court) पंजाब सरकार को कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल (MP Amritpal) के पैरोल के संबंध में एक सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल ने एक याचिका दायर करके संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए यह पैरोल मांगी है।

अमृतपाल ने याचिका में कहा कि अप्रैल, 2023 से जेल में रहने के बावजूद अमृतपाल सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से लगभग 2 लाख वोटों के साथ जीत (Khadoor Sahib seat with a margin of nearly 200,000 votes) दर्ज की। अमृतपाल इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। वह पहले उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल के पैरोल के संबंध में एक सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल ने पहले उच्चतम न्यायालय गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा था।

उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी (High Court bench comprising Chief Justice Sheel Nagu and Justice Sanjiv Berry) की बैंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने अमृतपाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस को भी सवाल किया कि अमृतपाल किस विषय पर संसद में बोलेंगे या मूकदर्शक बने रहेंगे, आपने क्या रिसर्च किया है। इस पर अमृतपाल के अधिवक्ता आरएस बैंस ने कहा कि संभवत वह बाढ़ से राहत के मुद्दे पर बोलेंगे।

इस दौरान केंद्र की तरफ से हाजिर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन (Assistant Solicitor General Satyapal Jain) ने कहा कि केवल राज्य की सक्षम अथॉरिटी ही सांसद को संसद में शामिल होने के लिए परमिशन दे सकती है। इस पर अमृतपाल के एडवोकेट आरएस बैंस ने कहा कि पैरोल को लेकर पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल चंचल सिंह (Additional Advocate General Chanchal Singh) ने कहा कि अमृतपाल की तरफ से सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वह आवेदन के फॉर्मेट में नहीं है।