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Bilaspur : हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव से हलफनामा में मांगा जवाब

बिलासपुर : (Bilaspur) छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य की आपातकालीन सेवा संजीवनी 108 की गाड़ियों के बुरे हालात पर प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। हाइकोर्ट चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में आज साेमवार काे सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 108 वाहनों की स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। वहीं इस पूरे मामले में पूरे राज्य में 108 वाहनों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं..? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी।

New Delhi : यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी...

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