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Bilaspur : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सचिवालय की अधिकारी निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सौम्या की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम के उप सचिव व राज्य सेवा संवर्ग की अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और अवैध उगाही गिरोह मामले में 2 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके वकील हर्षवर्धन ने याचिका खारिज होने पर कहा है कि अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी।

ईडी का आरोप है कि सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाला और अवैध उगाही के मामले में सूर्यकांत तिवारी के जरिए इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया। ईडी के अनुसार प्रारंभिक रूप से ये घोटाला 500 करोड़ से भी ऊपर का है। ईडी ने इस मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां जब्त की हैं।

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