
बिजनौर : (Bijnor) जनपद बिजनौर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चर्चित पुखराज हत्याकांड (Pukhraj murder case at the Additional District and Sessions Court in Bijnor) में बड़ा फैसला सुनाया गया। एडीजे निजेंद्र कुमार (ADJ Nijendra Kumar) ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपित जयदीप चौहान और पिंटू चौहान , (Jaideep Chauhan, and Pintu Chauhan) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हालांकि, फैसला सुनते ही दोनों दोषी बौखला गए और भरी अदालत में ही जज को जान से मारने की धमकी दे डाली। घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया और पुलिस ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।
2024 में हुई थी पुखराज की हत्या
यह मामला 19 मई 2024 का (May 19, 2024) है, जब थाना धामपुर क्षेत्र में पुखराज सिंह की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की बेटी रेनू (deceased’s daughter, Renu) की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में बताया गया था कि पारिवारिक रंजिश के चलते यह वारदात अंजाम दी गई।
एडीजे ने शासन से मांगी सुरक्षा
दरअसल, पुखराज की बड़ी बेटी की शादी आरोपित के भाई से हुई थी और दहेज प्रताड़ना के मामलों में पुखराज सक्रिय रूप से पैरवी कर रहे थे। इसी रंजिश में उनकी हत्या की गई। सजा के बाद एडीजे ने शासन और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अदालत की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, जबकि पुलिस अधिकारियों के अनुसार न्यायालय और जज आवास पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी गई है।


