ग्राहकों को बीमा लाभ पहुंचाने एवं सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार के नए निर्देश
भिवानी:(Bhiwani) प्रत्येक गैस कनेक्शन ग्राहक तक बीमा का लाभ पहुंचाने एवं उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए गए हैं। इनका पालन उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नए निर्देश के तहत प्रत्येक गैस कनेक्शन उपभोक्ता के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में गैस कनेक्शन की जांच अनिवार्य कर दी गई है।
सरकार के निर्देश के बाद गैस एजेंसियां नए निर्देशों के पालना की जद्दोजहद में जुट गई हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गैस एजेंसी अपने उपभोक्ता के घर पर रसोई गैस की चैकिंग करवाती है। कंपनी का पहचानपत्र धारक कर्मचारी के चैकिंग करने पर निर्धारित विजिट फीस उपभोक्ता को अदा करनी होगी। एजेंसी का कर्मचारी रसोई गैस की चैकिंग के लिए घर पहुंचेगा और वह रसोईघर में सिलेंडर, रेग्यूलेटर, चूल्हा व गैस पाइप की जांच करेगा।
इस संबंध में ओम गैस सर्विस के संचालक हसंराज, भिवानी गैस के चौ. दिलबाग सिंह, गिरी गैस के मुखत्यार सिंह, राहुल गैस एजेंसी के हेमलता शर्मा, शुभम गैस सर्विस के दीपक एवं प्रवीण गैस एजेंसी के सुनील लांबा ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कंपनी के निर्देशन में ग्राहकों को बीमा का लाभ पहुंचाने एवं सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए पांच वर्षीय अनिवार्य जांच की व्यवस्था लागू की है। इसके लिए शुल्क मात्र 236 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि वे अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए इस व्यवस्था में सहयोग करें। उपभोक्ता के जांच से इंकार करने पर उसे लिखित देना होगा। उस उपभोक्ता को दुर्घटना होने की स्थिति में कोई भी क्लेम नहीं कर सकेगा।