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Bhadohi : पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को दस वर्ष की सजा

Bhadohi: Three accused including father-son sentenced to ten years

सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi)
मारपीट एवं तेजाब फेंकने के मामले में दोषी अभियुक्तों को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण का केस भदोही थाने में धारा- 326ए, 323, 504, 506 के तहत दर्ज किया गया था।
भदोही पुलिस ने बताया कि पुलिस के द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक की पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को उपरोक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण कोनैन पुत्र हैदर अली, हैदर अली पुत्र हबीबुल्ला और कमरजहां पत्नी आजम अली, पुत्री हैदर अली (निवासीगण नूरखापुर, भदोही) को धारा 326ए/34 के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25,00 का अर्थदंड और धारा 323/34 के अपराध में 06 माह के कठोर कारावास से दंडित किया गया।
अर्थदंड जमा न करने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्धगण को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने के रूप में जमा की गई धनराशि वादी मुकदमा/पीड़ित आफताब आलम को नियमानुसार दी जाएगी।

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