
सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi) संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज माफिया विजय मिश्र की 10.92 करोड़ रुपये की प्रापर्टी कुर्क की गई। यह संपत्ति मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र में स्थित है। माफिया विजय मिश्र ने अपने प्रभाव का प्रयोग कर इसे अपने परिजनों व रिश्तेदारों के नाम बैनामा करवाया था। कुर्क की गई अचल सम्पत्ति की कुल कीमत ₹10,92,71,000 (10 करोड़, 92 लाख, 71 हजार रूपये) आंकी गई है। जेल में निरुद्ध माफिया विजय मिश्र के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित कई गंभीर मामलों के 83 केस पंजीकृत हैं।
एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि पेशेवर अपराधी विजय कुमार मिश्र पुत्र स्व. रामदेव मिश्र (कौलापुर, थाना गोपीगंज), जो मूल रूप से प्रयागराज जनपद के हंडिया, खपटिहा का रहने वाला है, उसने अनुचित तरीके से मौजा भूसी पथरहा, तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर में स्थित गाटा संख्या 83ग, क्षेत्रफल 6.6260 हेक्टेयर (26.04 बीघा) का बैनामा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे विष्णु मिश्र, बहू रूपा मिश्रा और समधी रमेशचंद्र मिश्र के नाम से वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर करवाया था।
इस संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत ₹10,92,71,000 रुपये है। आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई उक्त संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट भदोही गौरांग राठी द्वारा धारा-14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया है। बताते चलें कि इसके पहले भी विजय मिश्र की भदोही और प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर स्थित संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है।


