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Bhadohi : जालसाजी के अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा

सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi)
कूटरचना, धोखाधड़ी के एक अभियुक्त को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त के ऊपर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला भदोही थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने उक्त मामले में अभियुक्त के खिलाफ धारा 466, 420 का केस दर्ज किया था।
मामले की जांच के उपरांत भदोहीपुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मॉनीटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार श्रीवास्तव एवं चेतन स्वरूप तिवारी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बैंक प्रपत्र में कूटरचना कर धोखाधड़ी करने के दोषी गुलाब चंद्र पुत्र शोभनाथ (निवासी पिपरीस, रमैया, भदोही) को धारा-420 के तहत तीन वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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