माफिया विजय मिश्र के शार्गिद मनीष मिश्र की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कुर्क
सत्येंद्र द्विवेदी
भदोही: (Bhadohi) सफेदपोश माफिया विजय मिश्र गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्र का एक आलीशान मकान प्रशासन नेकुर्क कर लिया। बाकायदा डुगडुगी पिटवाकर प्रशासन ने प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र में स्थित दो मंजिला भवन को कुर्क किया। आबादी की जमीन पर निर्मित यह अचल संपत्ति धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। इसकी अनुमानित बाजारू कीमत 7,30,00,000 रुपये है।वर्तमान में जेल में निरुद्ध मनीष मिश्र के खिलाफ दुष्कर्म, एनएसए, गुंडाएक्ट, गैंगस्टर, लूट, अपहरण, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी मांगनेके दो दर्जन प्रकरण दर्ज हैं।
उक्त मामले की जानकारी देते हुए एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि भदोही पुलिस व प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में विजय कुमार मिश्र गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्र पुत्र रामजी मिश्र (निवासी खपटिहा, हंडिया, प्रयागराज, हालपता नवधन, थाना ऊंज, जनपद भदोही) के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि मनीष मिश्र ने आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से ग्राम सराय सिविल (खपटिहा), हंडिया, प्रयागराज में आबादी की भूमि पर पांच कमरे का आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो मंजिला मकान का निर्माण कराया गया है।
इस मकान को बनवाने में अनुचित तरीके से कमाई गई संपत्ति का इस्तेमाल किया गया था। जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹7,30,00,000 रुपये आंकी गई है। आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई, उक्त संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में भदोही पुलिस व प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार जब्ती करण की कार्रवाई की गई।


