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Baramulla : बारामूला में नार्काे एक्ट के तहत एक कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति जब्त

बारामूला : (Baramulla) बारामूला जिले में नार्काे एक्ट (Narco Act in Baramulla district) के तहत पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति जब्त की है।पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मजहामा, मगाम बडगाम जिले के निवासी शब्बीर अहमद सोफी नामक एक कुख्यात नशा तस्कर की 9 मरला जमीन और लगभग 50 लाख रुपये की कीमत का एक दो मंजिला आवासीय मकान सहित कई संपत्तियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत जब्त किया गया है।

पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नारकोटिक एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ (1) के तहत की गई और यह पीएस कुंजर के एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20,22 और 29 के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी है। पुलिस द्वारा की गई जांच व पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई।

उन्होंने बताया कि नशा मुक्त बारामूला अभियान के तहत पुलिस ने अब तक जिले में 16 कुख्यात नशा तस्करों की 5.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध नशीली दवाओं की संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने लोगों से अपने पड़ोस में नशीली दवाओं की तस्करी के बारे में किसी भी जानकारी के साथ आगे आने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि नशीली दवाओं की तस्करी में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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