Banda : समाजसेवी राजा भैया को हाई कोर्ट से मिली जमानत

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बांदा : (Banda) वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राजा भइया (Senior social worker Raja Bhaiya) को अपहरण और गैंग रेप के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत मिल गई है। एक महिला ने उनके संगठन के 21 सदस्यों सहित अपहरण कर गैंग रेप का आरोप लगाया था। इस प्रकरण में राजा भइया 21 फरवरी से जेल में थे।

पुलिस विवेचना में 21 आरोपित सदस्यों पर पहले ही फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है।राजा भइया की जमानत में उच्च न्यायालय इलाहाबाद (Allahabad High Court) ने अपने आदेश में कहा है, “इस मामले की एफआईआर के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह झूठे तथ्यों का पुलिंदा है और इस तरह के काल्पनिक संस्करण पर भरोसा नहीं किया जा सकता| कानून में यह स्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, तथा दण्डात्मक उद्देश्य से जमानत आवेदन खारिज नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता 21 फरवरी 2025 से जेल में है इसलिए इस चर्चित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए 6 मार्च.2025 का अपेक्षित आदेश, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन संबंधित न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, यह अवैध है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता इस मामले में जमानत पर तत्काल रिहा होने का हकदार है। यह जानकारी समाजसेवी के अधिवक्ता संतोष सिंह (social worker’s advocate Santosh Singh) ने दी।