
महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहत नहीं, अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट जाएंगे
चंडीगढ़ : (Chandigarh) पंजाब से जुड़े एक्टर और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह (Actor and former cricketer Yograj Singh) को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब योगराज सिंह ने मामले में राहत के लिए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) में रिट याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है।
मामला सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों में कथित तौर पर महिलाओं पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी और इसी दौरान अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरा मामला उच्च न्यायालय में जाने की संभावना है, जहां योगराज सिंह की ओर से राहत की मांग की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट के आगामी फैसलों पर निर्भर करेगी।
चंडीगढ़ के दो एडवोकेट उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा (Ujjwal Bhasin and Jatin Verma) ने इस मामले में एसएसपी को शिकायत दी थी कि सोशल मीडिया पर 17 सेकेंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। यह वीडियो अमेजन प्राइम वीडियो पर 8 मई को रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज लुक्खे के एक एपिसोड का हिस्सा बताया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि इस तरह की भाषा महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला है।


