
मुंबई : (Mumbai) मुंबई की एक अदालत (Mumbai court) ने बुधवार को स्वयंभू बाबा अशोक खरात (self-styled godman Ashok Kharat)को 70 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया। दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे खरात को ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नासिक में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 6 अप्रैल को उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) (Prevention of Money Laundering Act) के तहत मामला दर्ज किया था।


