
नई दिल्ली : (New Delhi) उच्चतम न्यायालय गुरुग्राम की चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (CBI) या विशेष जांच दल (Special Investigation Team) (SIT) से जांच की मांग करने वाली याचिका पर 23 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Senior Advocate Mukul Rohatgi) ने शुक्रवार काे चीफ जस्टिस सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने इस मामले पर 23 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया। रोहतगी ने कहा कि ये काफी डरावना मामला है। नाबालिग को मजिस्ट्रेट के सामने भेजा गया। अभी तक कोई गिऱफ्तारी नहीं की गई है।
घटनास्थल को भी संरक्षित नहीं किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं लिए गए हैं। लड़की ने सबकुछ बताया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गुरुग्राम पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसमें घरेलू सहायिका लिप्त है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए। तब रोहगती ने कहा कि उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। लड़की के पिता गुरुग्राम में हैं। सबसे बड़ी अदालत से मैसेज जाना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने 23 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।


