
नई दिल्ली : (New Delhi) पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान 20 फरवरी (Bharat Mandapam AI Summit on February 20th) को शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टी-शर्ट को डिजाइन करने वाले आरोपित को अंतरिम जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल. (Additional Sessions Judge Amit Bansal) ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि अगर उसे आरोपित को गिरफ्तार करने की जरुरत पड़ती है, तो वो याचिकाकर्ता को एक हफ्ते की नोटिस देंगे।
यह याचिका उमेश चंद्र पडाला (Umesh Chandra Padala) ने दायर की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पडाला की डिजाइन की हुई टी-शर्ट को पहनकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रदर्शन किया था। इस मामले में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब (Youth Congress President Uday Bhanu Chib) को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी, जबकि 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दी थी।
इस मामले में युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक (Youth Congress General Secretary Nigam Bhandari) की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 मार्च को इस मामले में तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं दिव्यांश गिरधर, भूदेश शर्मा और कुबेर मीणा (Divyansh Girdhar, Bhudesh Sharma and Kuber Meena) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


