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Pune Porsche Accident : मुख्य आरोपी के पिता की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

Pune Porsche Accident: Notice to Maharashtra Government on Bail Plea of ​​Main Accused's Father

मुंबई/नई दिल्ली : (Mumbai/New Delhi) नई दिल्ली में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पुणे पोर्श हादसे से जुड़े मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका (bail plea of ​​Vishal Agarwal) पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस अपील पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
विशाल अग्रवाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के 16 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले 2 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को जमानत दी थी और टिप्पणी की थी कि नाबालिगों से जुड़ी घटनाओं में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है।

19 मई 2024 का पुणे पोर्श हादसा
यह मामला 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर इलाके (Kalyani Nagar area of ​​Pune) में हुए भीषण सड़क हादसे से जुड़ा है। आरोप है कि 17 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर शराब के नशे में पोर्श कार चलाते हुए दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था और नाबालिगों की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी थी।

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