
काठमांडू : (Kathmandu) नेपाल में ५ मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के (parliamentary elections to be held on March 5th) मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 27 फरवरी से लेकर अंतिम परिणाम (27th until the final results are declared) घोषित होने तक अर्थात 7 मार्च तक मदिरा की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश गृह मंत्रालय को दिया है।
इसी तरह मतदान के दौरान किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि को रोकने और ऐसे उल्लंघन होने पर तुरंत आयोग को सूचित करने के लिए गृह मंत्रालय से आग्रह किया है। आयोग ने गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को पत्र लिख कर कहा है कि वह सभी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) और (Chief District Officers) सुरक्षा निकायों को 2 मार्च दोपहर 12:00 बजे से लागू होने वाली चुनावी मौन अवधि के दौरान निर्वाचन आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे। आयोग ने यह भी कहा कि 4 मार्च की मध्य रात 12:00 बजे से 5 मार्च की शाम तक सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि, एम्बुलेंस, दमकल, शव वाहन, रक्त संचार सेवा, सुरक्षा वाहन तथा बिजली, पानी, सरसफाई और दूरसंचार रखरखाव से जुड़े आवश्यक सेवा वाहनों को अनुमति होगी। राजनयिक मिशनों के वाहन और आधिकारिक निर्वाचन पास प्राप्त वाहन भी संचालित हो सकेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (domestic and international flights) सामान्य रूप से संचालित होंगी। वैध टिकट धारक यात्रियों को एयरलाइंस या निजी सेवाओं द्वारा व्यवस्थित वाहनों से हवाई अड्डों तक आने-जाने की अनुमति होगी। निर्वाचन सुरक्षा (प्रबंधन) निर्देशिका, 2082 तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, 2082 के अनुसार मतदाताओं को मतदान के समय मतदाता परिचय पत्र या नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय परिचय पत्र, पासपोर्ट, लालपुर्जा (जमीन स्वामित्व प्रमाणपत्र) या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।
सुरक्षा कर्मियों और मतदान अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज पात्र मतदाताओं को उपर्युक्त में से किसी भी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि वाहन अनुमति प्रक्रिया, 2082 के अनुसार मतदान दिवस के लिए वाहन पास जारी करने के लिए आयोग के सचिवालय में एक पास वितरण इकाई स्थापित की जाएगी। इस इकाई में निर्वाचन आयोग के दो अधिकारी और काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के दो अधिकारी तैनात रहेंगे।


