
नई दिल्ली : (New Delhi) पटियाला हाउस कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि (Judicial Magistrate First Class Ravi of Patiala House Court) ने भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब (Congress National President Uday Bhanu Chib) को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
आज दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने चिब को कोर्ट में पेश करके सात दिनों की हिरासत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चिब ने इस प्रदर्शन की साजिश रची और प्रदर्शन करने वालों को लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि केस की जांच के लिए सात दिन की हिरासत की जरूरत है। इसके पहले 21 फरवरी को कोर्ट ने चार युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं (four Youth Congress workers) को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
दिल्ली पुलिस ने 20 फरवरी को दोपहर में भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में प्रदर्शन करते हुए युवा कांग्रेस के कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हए स्टिकर लेकर एआई समिट के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए, जिसमें प्रिंटेड मैसेज था। टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे। बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच में पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे।
दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसकी साजिश कैसे रची गई। दिल्ली पुलिस प्रिंटेड स्टिकर और उसके स्रोत की जांच कर रही है। इस मामले में युवा कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि उसके कार्यकर्ता भारत मंडपम में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर देश की पहचान को एआई समिट में खराब करने का आरोप लगा रहे थे।


