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New Delhi : हिमाचल में निकाय चुनाव की समयसीमा एक माह बढ़ी

नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव (elections in Himachal Pradesh) कराने की समयसीमा एक माह बढ़ा दी है। अब राज्य में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 31 मई 2026 तक पूरी करनी होगी।

अदालत ने चुनाव से पहले होने वाले पुनर्गठन, परिसीमन और आरक्षण संबंधी कार्यों की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर (deadline for pre-election reorganization, delimitation, and reservation work to March 31, 2026) दी है। इससे पहले यह समयसीमा 28 फरवरी 2026 तय की गई थी। शीर्ष अदालत ने यह राहत राज्य सरकार की याचिका पर दी, जिसमें प्रशासनिक तैयारियों और भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया था।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि मानसून और राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अब समयसीमा में आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा और 31 मई 2026 तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की राज्य सरकार की मांग खारिज कर दी थी और कहा था कि परिसीमन का कार्य चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत से सहमति जताते हुए समयसीमा में सीमित संशोधन किया है।

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